आदेश जारी -: उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के चलते कर्मचारियों को दिए गए ये निर्देश, इन कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा यह निर्देश

उत्तराखंड में जिस प्रकार कोरोना के मामलों में वृद्धि हो रही है, उसे देखते हुए राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है कि, प्रदेश के शासकीय कार्यालयों में कार्मिकों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी|


जारी आदेश में कहा गया है कि, ऐसी महिलाएं जो गर्भावस्था में हो या फिर 58 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे कार्मिक जो गंभीर बीमारी से प्रेषित है| घर से ही कार्य करेंगे| इनको सुनिश्चित परिस्थिति में ही कार्यालय बुलाया जा सकेगा|


इसके अलावा राज्य के शासकीय कार्यालयों में कार्यरत दिव्यांग कार्मिकों को कार्यालय में उपस्थिति से कार्यालय अध्यक्ष द्वारा छूट दी जा सकती है| इस आदेश में यह भी कहा गया है कि शासकीय हित में आवश्यकता पड़ने पर किसी भी कार्मिक को कार्यालय में बुलाया जा सकेगा| इसके अलावा जो कार्मिक विधानसभा सामान्य निर्वाचन की ड्यूटी में लगाए गए हैं अथवा जो कार्मिक आवश्यक सेवाओं के निर्देश में ड्यूटी पर तैनात है, उन पर यह आदेश लागू नहीं होगा| निर्वाचन ड्यूटी में लगाए गए कार्मिक के बारे में जिला अधिकारी/ जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा तथा आवश्यक सीमाओं के निर्वाहन में ड्यूटी पर तैनात कार्मिकों के बारे में उनकी विभागाध्यक्ष कार्यालय अध्यक्ष द्वारा जनहित में अपने विवेक से सुनिश्चित निर्णय लिया जाएगा|
इस आदेश को तत्काल लागू करने के आदेश दिए हैं|