अब विदेशों में रहने वाले रिश्तेदारों से ले सकेंगे 10 लाख तक, पढ़ें पूरी खबर

नई दिल्ली| केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विदेशी चंदा नियमन अधिनियम (एसपीआरए) से जुड़े कुछ नियमों में संशोधन कर भारतीयों के विदेश में रह रहे रिश्तेदारों से साल में 10 लाख रुपये तक प्राप्त करने की अनुमति दी है| इसके लिए उन्हें अधिकारियों को कोई सूचना नहीं देनी होगी| पहले इसकी सीमा 1 लाख तक थी| मंत्रालय ने अधिसूचना में कहा कि यदि रकम 10 लाख से अधिक होती है तो लोगों को अब सरकार को सूचना देने के लिए 90 दिन का समय मिलेगा|