नई दिल्ली:-बढ़ती लिफ्ट दुर्घटनाओं को देखते हुए उपभोक्ता मंत्रालय ने राज्यों को लिफ्ट अधिनियम लागू करने के दिए निर्देश

भारत के सभी राज्यों में बड़ी – बड़ी उची इमारतें हैं और बहुमंजिला इमारतों में उनके हिसाब से लिफ्ट भी लगाई गई हैं। मगर भवनों में हमेशा खराब क्वालिटी की लिफ्ट और तकनीकी मानकों को नजरअंदाज करने से कई बार दुर्घटनाएं देखने को मिलती हैं कई लोग लिफ्ट दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते है। वर्तमान समय में ऐसी दुर्घटनाएं अधिक मात्रा में सामने आ रही है जिसे लेकर सरकार की चिन्ता और अधिक बढ़ चुकी है तथा इस मामले में सभी राज्यों को केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय ने निर्देश दिए हैं कि राज्य तत्काल लिफ्ट अधिनियम को लागू करें। केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय ने इस मामले को काफी गंभीरता से लिया है और राज्यों को निर्देश भेजे हैं कि वह लिफ्ट अधिनियम लागू करें। बता दें कि पूरे देश में केवल 11 राज्य ऐसे हैं जहां लिफ्ट अधिनियम का पालन किया जा रहा है और बाकी राज्यों में अभी तक इसे लेकर कोई ना कानून बनाए गए हैं ना ही कोई सावधानी बरती जा रही है। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा लिफ्ट की गुणवत्ता को लेकर कई मानक तैयार किए गए हैं और लिफ्ट कानून के तहत इन मानकों को लागू करना अनिवार्य है। बीआईएस द्वारा अखबारों मीडिया में आई खबरों के आधार पर आंकड़े तैयार किए गए हैं और उन आंकड़ों के अनुसार पिछले 2 वर्षों में लगभग 4 दर्जन लिफ्ट संबंधित दुर्घटनाएं सामने आई है जिसमें एक सौ लोगों की जान भी चली गई और सैकड़ों लोग बुरी तरह घायल हुए। इसी को देखते हुए उपभोक्ता मंत्रालय ने राज्यों को लिफ्ट अधिनियम लागू करने के निर्देश दिए हैं।