नंदा गौरा योजना -: नए प्रारूप से ही करना होगा आवेदन, इन प्रमाणपत्रों की नहीं होगी जरूरत

देहरादून| महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की ओर से संचालित नंदा गौरा योजना के तहत नए प्रारूप में ही आवेदन मांगे गए है|


बताते चलें कि करीब एक दशक पूर्व प्रदेश की बेटियों को उच्च शिक्षा हासिल करने में मदद के लिए नंदा गौरा देवी योजना शुरू की गई थी| पहले योजना के तहत 25 हजार रुपए दिए जाते थे| कई बार संशोधन के बाद अब इंटर पास करने वाली बेटियों को उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए 51 हजार रुपए दिए जाते हैं|
शासन की ओर से आवेदन पत्र के साथ मांगे गए अभिलेखों की सूची भी जारी की गई है| साथ ही बिजली का बिल, पानी का बिल, कार, आवासीय भूखंड, मनरेगा जॉब कार्ड से संबंधित जो सूचनाएं मांगी गई है उनका केवल उल्लेख किया जाना है| इस संबंध में किसी प्रकार का प्रमाण पत्र या अभिलेख जमा नहीं करना है| विभागीय मंत्री रेखा आर्य ने कुछ दिनों पहले आवेदन की दिक्कतों को देखते हुए प्रारूप में कुछ फेरबदल करने के निर्देश दिए थे| प्रारूप में शासन की ओर से फेरबदल तो नहीं किया गया लेकिन स्पष्ट किया गया कि इसमें मांगी गई कुछ जानकारियों के साथ प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं है| अगर किसी के वहां पानी का कनेक्शन नहीं है तो वह प्रारूप में केवल ना लिख दें| इसके लिए कोई प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं है| संबंध में जिला अधिकारियों को पत्र भेजकर योजना के लाभार्थियों को मांगे गए प्रमाण पत्र प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराने को कहा गया है|
इन प्रमाण पत्रों में स्थायी निवास, आय प्रमाण पत्र, 10वीं व 12वीं की मार्कशीट और प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर की नकल, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना में परिवार की स्थिति के आकलन की प्रति, अविवाहित होने का प्रमाण (स्वयं की ओर से), बैंक की पासबुक आदि शामिल है|