बाल काटने को लेकर हुए विवाद के दौरान कैंची घोंपकर मजदूर की हत्या करने वाले हज्जाम को जिला जज ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
सैदनगली में तौफीक अहमद का परिवार रहता है। 15 मई 2022 को उनका बेटा रोहिद पास ही स्थित मोहम्मद महबूब के सैलून पर बाल कटवाने गया था। बाल जल्दी काटने को लेकर महबूब व रोहिद के बीच मारपीट हो गई थी।
दुकान पर मौजूद दो युवकों ने रोहिद को पकड़ लिया था। महबूब ने बाल काटने वाली कैंची छाती में घोंपकर रोहिद को घायल कर दिया था। इसके बाद आरोपी मौके से भाग गए थे। परिजनों ने घायल रोहिद को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां उसकी मौत हो गई थी।
पुलिस ने हज्जाम मोहम्मद महबूब और उसके दो अज्ञात साथियों के विरुद्ध हत्या की प्राथमिकी दर्ज कर ली थी। बाद में पुलिस ने महबूब को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। उसी समय से वह जेल में बंद है। पुलिस ने मामले में अकेले मोहम्मद महबूब के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया था।
अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता महावीर सिंह पैरवी कर रहे थे। बुधवार को जिला जज ने मोहम्मद महबूब को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।