
नई दिल्ली| ईडब्ल्यूएस श्रेणी में शामिल होने के लिए पूरे परिवार की आय 8 लाख रुपये से कम होनी चाहिए|
केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने कांग्रेस सांसद प्रदीप भट्टाचार्य के सवाल पर इस बात को स्पष्ट किया है|
सवर्ण गरीबों को दिए जाने वाले आरक्षण पर कांग्रेस सांसद प्रदीप भट्टाचार्य ने सवाल किया था| उन्होंने कहा था की श्रेणी में आय सीमा सालाना आठ लाख तक निर्धारित की गई है, जबकि सरकार ने आयकर छूट सीमा ढाई लाख रखी है| यह कैसा विरोधाभास है?
जवाब में चौधरी ने कहा कि इसके लिए पूरे परिवार की हर स्रोत से सालाना आय सीमा 8 लाख तय की गई है| वहीं आयकर की गणना व्यक्तिगत आय के आधार पर होती है|

