उत्तराखंड की नई आबकारी नीति में हाईकोर्ट ने लगाई रोक , सरकार से मांगा जवाब

नैनीताल हाईकोर्ट ने प्रदेश की नई आबकारी नीति पर रोक लगाते हुए यथास्थिति बनाए रखने के लिए कहा है| साथ ही सरकार से 10 अप्रैल तक मामले में जवाब मांगा गया है|
मामले की सुनवाई 13 अप्रैल को होगी|


बताते चलें कि मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई| यह याचिका पीरुमदारा निवासी विकास चंद्र ने दायर की थी और कहा था कि सरकार ने 22 मार्च को नई आबकारी नीति घोषित की है, जो 1 अप्रैल से लागू होनी है| सरकार ने 25 मार्च को विज्ञप्ति जारी कर कहा था कि पुराने लाइसेंसधारी 29 मार्च तक अपनी दुकानों का नवीनीकरण करा लें| इसके बाद जिन दुकानों का नवीनीकरण नहीं हुआ होगा उनका आवंटन 31 मार्च को लॉटरी सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा|


इसके अलावा याचिका में कहा गया है कि आबकारी नीति के क्लॉज़ 5.3 व 6.3 के तहत देसी व अंग्रेजी शराब के लिए अलग-अलग नीति है| देसी शराब हेतु प्रति बोतल 270 रुपए गारंटी ड्यूटी तय की गई है जबकि अंग्रेजी शराब के लिए अभी तक यह तय नहीं है| वह किस आधार पर दुकानों का नवीनीकरण कराए| सरकार ने उन्हें लाइसेंस का नवीनीकरण करवाने के लिए समय भी कम दिया है| दूसरी ओर दुकानों की लॉटरी सिस्टम से आवंटन का समय भी कम दिया है| 29 को नवीनीकरण, 30 को अवकाश और 31 को दुकानों का लॉटरी से आवंटन होना है|


याचिका में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि सरकार ने उन्हें 1 दिन का समय तक नहीं दिया है| खुद सरकार ने अभी तक रेट तय नहीं की है इसलिए इस नीति पर रोक लगाई जाए|