“नो वर्क नो पे” से हड़ताल कर्मचारियों को सबक सिखाएगी सरकार

बीते 7 दिसंबर 2021 मंगलवार के दिन से कर्मचारियों के कार्य बहिष्कार करने से तथा कर्मचारी संगठन के द्वारा किए जा रहे आंदोलन पर सरकार ने “नो वर्क नो पे” का आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार जो भी कर्मचारी कार्य बहिष्कार करेगा उसकी तनख्वाह काट दी जाएगी। दरअसल जब सचिवालय संघ ने अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार की घोषणा की थी तब मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधू ने भी “नो वर्क नो पे” का आदेश जारी कर दिया था। इसके तहत जो भी कर्मचारी कार्य बहिष्कार करके हड़ताल पर हैं कोषागार को उसका विवरण सौंप दिया जाएगा जिसके बाद कोषागार कर्मचारी के कार्य बहिष्कार की अवधि का वेतन भुगतान नहीं करेगा।

निर्देशानुसार विभागाध्यक्ष और कार्यालय अध्यक्ष को इसमें सक्रिय भूमिका निभाते हुए अपने अधीन कार्यालयों में काम कर रहे कर्मचारियों की उपस्थिति की जांच सख्ती से करनी होगी। तथा इसके बावजूद भी यदि कोई कर्मचारी रजिस्टर पर साइन कर कार्य बहिष्कार में सम्मिलित होता है तो उसके वेतन में भी कटौती कर दी जाएगी उसे कार्य क्षेत्र में मौजूद नहीं माना जाएगा। तथा कार्य बहिष्कार की अवधि को कर्मचारी की सेवा में व्यवधान मानते हुए आगे चलकर उसका किसी भी दशा में उपार्जित अवकाश समायोजित नहीं माना जाएगा। तथा उनका कहना है कि कार्य बहिष्कार की अवधि में यदि कोई कर्मचारी कार्य पर आता है तो विभागाध्यक्ष उसे सारी सुरक्षा मुहैया करवाएं यह विभागाध्यक्ष का दायित्व होगा। तथा कर्मचारियों के कार्य बहिष्कार करने से तमाम सुचारू रूप से चल रहे कार्य ठप हो जाएंगे जिसके कारण अन्य लोगों को भी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है इन स्थितियों को देखते हुए ही सरकार ने “नो वर्क नो पे” का आदेश जारी किया है।