नई दिल्ली| यूजीसी ने पीएचडी करने वाली लड़कियों-महिलाओं को बड़ी राहत दी है| अब उन्हें दूसरी जगह जाकर पीएचडी पूरी करने की छूट मिलेगी| इसके लिए बार-बार उन्हें अपने शहर पीएचडी पूरी करने के लिए नहीं आना पड़ेगा| उनका सारा काम दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकेगा| यूजीसी ने पीएचडी के नियमों में बदलाव कर इस नए नियम को शामिल किया है| इससे पहले 2016 में पीएचडी करने के नए नियम व संशोधन जारी किए गए थे, लेकिन अब नई शिक्षा नीति के अनुसार संशोधन करते हुए यूजीसी ने अधिसूचना जारी कर दी है|
बताते चलें कि यूजीसी के नए नियमों के मुताबिक शादी के चलते या अन्य कई कारणों से महिला शोधार्थी दूसरी जगह जाती है और वहां से किसी दूसरे संस्थान से पीएचडी जारी रखना चाहती है तो उन्हें अनुमति दी जाएगी| दूसरी जगह से शोध करने के लिए सभी नियम और शर्तों को ध्यान रखा जाएगा| यह भी ध्यान रखा जाएगा कि शोध मूल संस्थान या पर्यवेक्षण द्वारा किसी वित्त पोषण एजेंसी से प्राप्त न किया गया हो| इस नियम के तहत शोधार्थी का अब तक का किया पूरा काम ट्रांसफर हो जाएगा|