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वाहन चालक यानी कि टू व्हीलर और फोर व्हीलर चालक ध्यान दें कि आगामी एक अप्रैल 2022 से दुर्घटना होने पर क्लेम संबंधी नियम बदलने जा रहे हैं। दरअसल हमारे देश में जब भी कोई सड़क दुर्घटना होती है तो उसके बाद बीमा क्लेम मिलने में अक्सर काफी देरी हो जाती है। मगर अब केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी करके मोटर व्हील एक्ट में कुछ संशोधन किए हैं। मंत्रालय द्वारा यह संशोधन चालकों के हित में किए गए हैं ताकि उन्हें जल्द से जल्द क्लेम मिल सके। नियमों में बदलाव करने के बाद सड़क मंत्रालय द्वारा अब बीमा प्रमाण पत्र में मान्य मोबाइल नंबर भी शामिल करना अनिवार्य कर दिया गया है। तथा नए नियमों के चलते यदि किसी चालक ने बिना इंश्योरेंस की गाड़ी चलाई तो उसे 2000 रुपए का जुर्माना तथा 3 महीने की जेल दोनों साथ-साथ हो सकते हैं। तथा नियमों में संशोधन करने के बाद अब विभिन्न हित धारकों को जल्द से जल्द बीमा मिल पाएगा। और पूरे देश में यह संशोधित नियम 1 अप्रैल 2022 से लागू कर दिए जाएंगे।
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