जीएसटी को लेकर भ्रम दूर करने के लिए स्पष्टीकरण जारी-: धार्मिक व चैरिटेबल ट्रस्ट की सरायों के किराये पर No GST,

नई दिल्ली| वित्त मंत्रालय द्वारा कहा गया कि धार्मिक और परामर्श से संस्थानों द्वारा संचालित सरायों के कमरे के किराए या संपत्तियों पर जीएसटी नहीं लगेगी| केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने कमरों के किराए पर जीएसटी को लेकर भ्रम दूर करने के लिए यह स्पष्टीकरण जारी किया है| वित्त मंत्रालय का यह स्पष्टीकरण आप सांसद राघव चड्ढा समेत विभिन्न तबकों की मांग के बाद आया है| चड्डा ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के पास स्थित धार्मिक परिसरों के सरायों पर 12% जीएसटी लगाने के फैसले को वापस लेने के संबंध में एक पत्र सौंपा| जीएसटी परिषद ने जून में फैसला लिया था कि एक हजार रुपये प्रतिदिन से कम कीमत वाले होटल कमरों पर 12% का कर लगाया जाएगा|