अल्मोड़ा| इंटरनेट सर्विस देने वाली एक कंपनी को सही स्पीड और सर्विस न देने के कारण जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने इंटरनेट कंपनी के मैनेजर को 12,925 का अर्थदंड देने का आदेश दिया है|
शिकायतकर्ता ने 24 फरवरी 2022 को ईयर बैंड नेटवर्क से इंटरनेट कनेक्शन लिया| कंपनी की ओर से बताई गई इंटरनेट स्पीड उपभोक्ता को नहीं मिली| जिससे उसका work-from-home का कार्य बाधित हो रहा था| कई बार कंपनी से शिकायत करने के बाद भी इंटरनेट सर्विस सही नहीं हुई जिसमें शिकायतकर्ता को बार-बार अपने मैनेजर के सामने काम को लेकर शर्मिंदा होना पड़ा| इससे उसे काफी मानसिक तनाव सहना पड़ा| इस संदर्भ में पेश किए गए दस्तावेज और साक्ष्यों का परिशीलन करते हुए जिला आयोग के अध्यक्ष मलिक मजहर सुल्तान, सदस्य सुरेश चंद्र कांडपाल और विद्या बिष्ट ने इंटरनेट कंपनी से शिकायतकर्ता को क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है|