Almora- अवैध खनन पर रोक………. डीएम वंदना सिंह ने जारी किए आदेश

अल्मोड़ा। जनपद में डीएम वंदना सिंह ने अवैध खनन को लेकर नए आदेश जारी कर दिए हैं उन्होंने कहा है कि अवैध खनन होने पर लाखों का जुर्माना 30 दिन के अंदर ही भरना पड़ेगा। जनपद में हो रहे अवैध खनन और भंडारण की रिपोर्ट मिलने के बाद डीएम वंदना सिंह ने इसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही करते हुए यह आदेश जारी किए हैं। उनके आदेशों के अनुसार अवैध खनन करने पर प्लांट सीज कर दिया जाएगा और 40 लाख से ज्यादा रुपए का चालान लगा दिया जाएगा।

इस मामले में अब तक एक ठेकेदार समेत 13 अन्य खननकर्ताओं के खिलाफ इस तरह की कार्यवाही की भी गई है। उत्तराखंड के स्टोन क्रेशर स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाइल स्टोन क्रेशर, मोबाइल स्क्रीनिंग प्लांट, पल्वराइजर प्लांट, हॉट मिक्स प्लांट, रेडीमिक्स प्लांट, अनुज्ञा नीति 2020 के तहत कार्यवाही की गई है।

डीएम वंदना सिंह द्वारा बताया गया है कि भूतत्व एवं खनिज कर्म इकाई अल्मोड़ा की जांच के दौरान नोएडा की कंस्ट्रक्शन कंपनी मां भगवती के मोबाइल स्टोन क्रेशर पर अनियमितता पाई जाने के कारण उसके निर्माण स्थल पर रोक लगाने के साथ ही प्लांट्स सीज कर दिया गया है। तथा 40 लाख 60 हजार 156 रुपए का चालान भी लगाया गया है जिसे भरने के लिए कंपनी को 30 दिन का समय मिला है। तथा अल्मोड़ा के धारी गांव से दूसरा मामला सामने आया है जिसमें प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत 24 मीटर स्पान का स्टील गार्डन पुल का निर्माण हो रहा है। लेकिन यहां के ठेकेदार द्वारा अभी तक प्रयोग में लाए गए पत्थर, ईट, रेता सीमेंट आदि के उपयोग का रॉयल्टी प्रमाण पत्र नहीं देने के कारण ठेकेदार पृथ्वीराज सिंह मटेला निवासी ढूंगीधारा पोखरखाली अल्मोड़ा को 2 लाख 29 हजार₹175 का चालान 30 दिन के अंदर भरना है। तथा चालान की छायाप्रति उप जिलाधिकारी कार्यालय तथा मूल प्रति जिलाधिकारी कार्यालय में जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। यही नहीं और भी कई मामलों में कई अवैध खनन कर्ताओं के खिलाफ सख्त कार्यवाही की गई है।