
उत्तराखंड राज्य में 3600 लंबित स्टांप विवादों के निपटारे की तैयारी चल रही है वन टाइम सेटलमेंट योजना को सरकार द्वारा मंजूरी दे दी गई है प्रदेश में स्टांप विवादों का निपटारा करने के लिए मंत्रिमंडल ने वन टाइम सेटलमेंट योजना को मंजूरी दे दी। इस योजना के तहत विवादों का समाधान करने के लिए पेनल्टी में छूट दी जाएगी राज्य में जिलाधिकारी और राजस्व परिषद न्यायालय में स्टांप के 3600 मामले लंबित मामलों में सरकार का करोड़ों रुपया फंसा हुआ है। उत्तराखंड स्टांप अधिनियम 2016 के तहत स्टांप वादों में अलग-अलग धाराओं में चार गुना और 10 गुना तक पेनल्टी लगाने का प्रावधान है स्टांप पर शुल्क के विवादित मामलों का निस्तारण करने के लिए एक मुश्त स्टांप शुल्क जमा करने के लिए सरकार ने वन टाइम सेटलमेंट समाधान योजना लागू करने का निर्णय लिया है जिसका उद्देश्य स्टांप वादों का शीघ्र व पारदर्शी निस्तारण के साथ राजस्व की वसूली करना है और वादों में पक्षकारों को ब्याज तथा अर्थ दंड में छूट दी जाएगी।





