
राज्य में समान नागरिक संहिता कानून को लेकर संशोधित अध्यादेश 2026 लागू हो गया है ऐसे में संशोधित नियमों के तहत यदि अब पहचान छिपाकर शादी की तो जेल की सजा होगी और लिव इन के लिए भी बड़े नियम बनाए गए हैं। पहचान छिपाकर शादी करने वालों को जेल के साथ-साथ जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। कानून को अधिक प्रभावी और सख्त बनाने के लिए धामी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने समान नागरिक संहिता संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दे दी हैं तथा इस दौरान विवाह पंजीकरण और लिव इन रिलेशनशिप से जुड़े नियमों में भी बदलाव किए गए हैं। अध्यादेश के अनुसार लिव इन रिलेशनशिप को लेकर यदि कोई व्यक्ति बल ,दबाव या धोखाधड़ी के माध्यम से संबंध स्थापित करता है तो उसे 7 साल तक का कारावास और जुर्माने की सजा होगी इसके अलावा पहचान छिपाकर शादी करने वाले वालों को भी जेल की सजा का प्रावधान किया गया है।

