सुप्रीम कोर्ट का राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बड़ा आदेश…..स्कूलों में मिले मुफ्त सेनेटरी पैड, वरना रद्द होगी मान्यता

सुप्रीम कोर्ट का देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बड़ा आदेश जारी किया गया है। स्कूल बच्चियों को स्कूलों में मुफ्त सैनेटरी पैड देने का आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया है। स्कूली बच्चियों के स्वास्थ्य से जुड़े आदेश पर अदालत ने कहा है कि अगर सरकार स्कूली छात्राओं को टॉयलेट और मुफ्त सैनेटरी पैड देने में फेल होती है तो उन्हें भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा। 6 से 12 तक की छात्राओं के लिए सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में केंद्र सरकार की मासिक धर्म स्वच्छता नीति को पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए इसके लिए छात्राओं को मुफ्त सेनेटरी पैड दिए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि मासिक धर्म स्वास्थ्य के अधिकार के तहत संविधान में दिए गए जीवन के मौलिक अधिकार का हिस्सा है ऐसे में यदि प्राइवेट स्कूल भी यह सुविधा देने में विफल होते हैं तो उनकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी।

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