Uttarakhand:- और अधिक कठोर हुए यूसीसी के प्रावधान….. उल्लंघन होने पर मिलेगा कठोर दंड

उत्तराखंड राज्य में समान नागरिक संहिता संशोधन अध्यादेश 2026 को संविधान के अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राज्यपाल की ओर से जारी कर दिया गया है और इसे तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दिया गया है इसमें यूसीसी के प्रावधान पहले से कठोर हो गए हैं इसके साथ ही विवाह, लिव इन में धोखाधड़ी पर और अधिक कठोर दंड दिया जाएगा। अध्यादेश लागू होने के बाद आगामी विधानसभा में सरकार इसका विधेयक लाएगी और विधेयक पास होने के बाद हमेशा के लिए यह समान नागरिक संहिता कानून का हिस्सा बन जाएगा।

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