Uttarakhand:- जारी हुई अधिसूचना…. अब रात को 9:00 से 6:00 बजे तक काम कर पाएंगी महिलाएं

उत्तराखंड राज्य में महिलाएं 9 से 6 बजे तक काम कर पाएंगी। रात 9:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक महिलाएं काम कर पाएंगी। श्रम विभाग द्वारा सभी नियम इसके लिए तय कर दिए गए हैं हालांकि रात्रि पाली में काम के लिए महिला कार्मिक से सहमति लेनी होगी। कैबिनेट के फैसले के तहत श्रम विभाग में इसकी अधिसूचना जारी कर दी है और जारी किए गए नियमों के मुताबिक प्रत्येक महिला कर्मचारी से रात्रि पाली में काम के संबंध में सहमति लेनी होगी, यदि कोई महिला असहमति जताती है तो इसके लिए उसे बाध्य नहीं किया जा सकता। नियोजक की ओर से हर महिला कार्मिक से काम कराए जाने की सूचना संबंधित श्रम अधिकारी और थाना प्रभारी को उपलब्ध करानी होगी और उनके निवास स्थान तक पिक- अप एवं ड्राप की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए इमरजेंसी अलार्म एवं जीपीएस आधारित पर्याप्त परिवहन सुविधा दी जाएगी। वाहन एवं कार्य स्थल पर पुलिस हेल्पलाइन नंबर ,पुलिस थाना चौकी के नंबर चस्पा करने होंगे।