अल्मोड़ा:- राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार “बाल विवाह मुक्त उत्तराखंड” पर चलाया गया जागरुकता अभियान

उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा निर्देशानुसार एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अल्मोड़ा श्रीकांत पाण्डेय के मार्गदर्शन में शचि शर्मा सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अल्मोड़ा द्वारा दिनांक 10/06/25 से 12/06/2025 तक ” बाल विवाह मुक्त:उत्तराखण्ड ” तीन दिवसीय जागरुकता अभियान व “बाल श्रम निषेध दिवस” के उपलक्ष्य में दिनांक- 12/06/2025 को राजकीय चिकित्सालय रानीखेत, कैण्ट स्कूल रानीखेत, ग्राम कूड़खेत चिलियानौला व ग्राम किलकोट में विधिक जागरुकता शिविरों का आयोजन किया गया।शिविरों का आरंभ नालसा थीम गीत (“एक मुठ्ठी आसमान”) चलाकर किया गया।उपस्थित ग्रामीणों/विद्यार्थियों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, बाल विवाह के दुष्परिणाम, बाल विवाह के मानसिक एवं सामाजिक दुष्परिणाम, चाइल्ड लाईन नंबर- 1098, क्षेत्रीय पुलिस हैल्पलाइन 112,नालसा (विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से आपदा पीड़ितों को विधिक सेवाएं) योजना, 2010,नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100 , बाल श्रम (निषेध और विनियम) अधिनियम 1986 आदि के सम्बन्ध में जानकारी दी गई। शिविरो का समापन नालसा थीम गीत (“एक मुट्ठी आसमान”) चलाकर किया गया। बाल विवाह मुक्त: उत्तराखण्ड अभियान व बाल श्रम निषेध से संबंधित पंफ्लेट व पोस्टर वितरित किये गए।शिविरों में अधिकार मित्र कंचन आर्या, सुनीता रानी, बसंती दौरियाल, बीना पवार उपस्थित रहें।सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा राजकीय चिकित्सालय रानीखेत, तहसील रानीखेत व थाना रानीखेत में संचालित लीगल एड क्लीनिक में भी विजिट किया गया एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। अधिकार मित्र मो.वसीम, रेखा पंत, हेमा खाती उपस्थित रहें।