Uttarakhand:- वर्ष 2010 के बाद हुई शादियों का अनिवार्य हुआ पंजीकरण…… लगेगा जुर्माना

उत्तराखंड राज्य में समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद उसके कानून भी प्रभाव में आ चुके हैं और ऐसे में अब शादियों के मामले में 2010 के बाद हुई शादियों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। यदि पंजीकरण नहीं कराया तो जुर्माना भरना होगा, यदि किसी व्यक्ति का विवाह 26 मार्च 2010 के बाद हुआ है तो उसका अनिवार्य रूप से पंजीकरण करना होगा जो पहले पंजीकरण करा चुके हैं उन्हें दोबारा पंजीकरण नहीं करना होगा लेकिन जिन्होंने नहीं कराया है उन्हें आवश्यक रूप से पंजीकरण करना होगा। यदि ऐसा नहीं किया तो ₹10000 का जुर्माना लगेगा और पंजीकरण में गलत तथ्य देने वालों के खिलाफ ₹25000 का जुर्माना लगाया जाएगा। यूसीसी के तहत राज्य सरकार द्वारा सचिव स्तर के अधिकारी को रजिस्ट्रार जर्नल नियुक्त किया जाएगा इसके बाद उप जिलाधिकारी स्तर तक के अधिकारियों को रजिस्ट्रार और क्षेत्रो के लिए सब रजिस्ट्रार तैनात किए जाएंगे।

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