उत्तराखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा मसूरी में स्थित 49 होटलो में 8:30 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। बोर्ड के सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते के अनुसार एयर और वॉटर एक्ट के तहत होटल संचालकों को पीसीबी से एनओसी लेनी होती है और मसूरी में 34 होटल ऐसे थे जिनके पास 2019 से पहले एनओसी नहीं थी तथा 15 होटल ऐसे थे जिनके पास एनओसी तो थी लेकिन एनओसी के नवीनीकरण की प्रक्रिया को पूरा नहीं किया गया। ऐसे में इन होटलो में 8:30 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है जिस कारण होटल मालिकों एवं अन्य लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। पीसीबी के नोटिस के बाद क्षेत्र में हड़कंप का माहौल है।
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