इस शहर में 21 साल के युवाओं को मिले शराब पीने की वैध मंजूरी…… पढ़ें पूरी खबर

बीते बुधवार 22 दिसंबर 2021 को हरियाणा सरकार ने राज्य के आबकारी अधिनियम में संशोधन करके राज्य में 21 वर्ष तक के युवाओं को शराब की खरीद, बिक्री, और सेवन करने की मंजूरी दे दी है। 21 वर्ष तक युवाओं को शराब की खरीद, बिक्री और सेवन करने पर पहले ही राजधानी में स्वीकृति मिली थी जिसके बाद अब हरियाणा में भी अधिनियम में संशोधन कर युवाओं को मंजूरी दे दी है।

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दरअसल भारत के राज्यों में शराब की खरीद बिक्री व सेवन करने की उम्र 25 वर्ष निर्धारित की गई है मगर बीते कुछ समय पहले दिल्ली ने इस अधिनियम में संशोधित कर 25 साल से उम्र घटाकर 21 वर्ष की और अब हरियाणा ने भी अपने राज्य के आबकारी अधिनियम में संशोधन कर दिया है तथा इस वर्ष के युवाओं को शराब की खरीद, बिक्री व सेवन की वैध मंजूरी दे दी है।

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