उत्तर प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड राज्य में भी यह आदेश जारी हो चुके हैं कि कावड़ मार्ग पर दुकानदारों को मलिक का नाम लिखना होगा। कावड़ मार्ग पर जो होटल, ढाबे ,रेस्टोरेंट या फिर जो भी रेडी- पटरी वाले हैं उन्हें मालिक का नाम लिखना आवश्यक होगा। उत्तराखंड में यह आदेश जारी हो चुके हैं। हरिद्वार पुलिस प्रशासन द्वारा इस तरह रेस्तरां को कावड़ यात्रा मार्ग पर नाम प्रदर्शित करने का आदेश दिया गया है। एसएसपी परमेंद्र डोभाल के अनुसार कावड़ मार्ग पर जो होटल, ढाबे हैं उन्हें मलिक का नाम लिखना अनिवार्य है और यदि ऐसा नहीं किया गया तो उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
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