उत्तराखंड राज्य अगामी 19 अप्रैल को चुनाव होने वाले हैं और बीते शनिवार से आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। पहले चरण में 19 अप्रैल को पांचो सीटों पर मतदान होगा और 4 जून को मतगणना होगी। इस दौरान मतदाता ध्यान दे कि यदि उनके पास वोटर आईडी नहीं है तो वह वोटर आईडी के अलावा 12 अन्य दस्तावेजों के आधार पर भी वोट डाल सकते हैं ।
इसकी सूची मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ बीवीआरसी पुरुषोत्तम द्वारा जारी कर दी गई है। बता दे की वोटर आईडी के अलावा आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक या डाकघर की ओर से जारी फोटो युक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय के तहत जारी किया गया स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, एनपीआर के तहत आरजीआई की ओर से जारी स्मार्ट कार्ड, फोटो युक्त पेंशन अभिलेख, सांसद विधायकों को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र समेत 12 अन्य दस्तावेजों से भी मतदाता मतदान कर सकते हैं।