
बीते दिनों नगर पालिकाओं के चुनाव का कार्यक्रम घोषित न किए जाने के मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई की| इस दौरान मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने राज्य सरकार से पूछा कि अभी तक निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू क्यों नहीं की गई है?, जबकि पालिकाओं का कार्यकाल 2 दिसंबर को खत्म हो रहा है|
राज्य चुनाव आयोग से हाईकोर्ट ने दो हफ्ते के भीतर यह भी बताने के लिए कहा है कि चुनाव कराने के लिए उनकी क्या तैयारी है| मामले की अगली सुनवाई पहली नवंबर की तिथि तय की गई है|
दरअसल, जयपुर निवासी अनीस ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि जयपुर नगर पालिका सहित प्रदेश की नगर पालिकाओं का कार्यकाल 2 दिसंबर को समाप्त हो रहा है| सुप्रीम कोर्ट ने किशन सिंह तोमर बनाम केंद्र सरकार में निर्णय लिया था कि पालिकाओं का 5 वर्षीय कार्यकाल समाप्त होने से 6 माह पहले चुनावी कार्यक्रम घोषित किया जाए ताकि नए बोर्ड का गठन तय समय के भीतर हो सके| पालिकाओं के कार्यकाल को अब सिर्फ दो माह ही बचा है और सरकार ने चुनाव कार्यक्रम तय तक घोषित नहीं किया है|
जनहित याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की गई है कि राज्य सरकार को निर्देश दिए जाएं की शीघ्र निकाय चुनाव का कार्यक्रम घोषित करें|

