
उत्तराखंड राज्य के नैनीताल में स्थित हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। बता दे कि सरकार व राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से स्थानीय नगर निकाय चुनाव कार्यक्रम का मामला हाई कोर्ट पहुंच चुका है।इसमें सरकार से प्रश्न पूछा गया है कि आखिर अब तक कार्यक्रम क्यों घोषित नहीं किया गया? मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने राज्य सरकार से पूछा है कि अभी तक चुनाव प्रक्रिया क्यों शुरू नहीं की गई जबकि 2 दिसंबर को निकायों का कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है। कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग से यह बताने के लिए कहा है कि चुनाव कराने के लिए उनकी तरफ से क्या तैयारी की गई है और दो सप्ताह में शपथ पत्र के माध्यम से सरकार व आयोग को जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए है। इस मामले की अगली सुनवाई 1 नवंबर को रखी गई है। जानकारी के मुताबिक उधम सिंह नगर जिले के जसपुर निवासी अनीश द्वारा जनहित याचिका दायर करते हुए कहा गया था कि नगर निकायों का कार्यकाल 2 दिसंबर को समाप्त हो रहा है मगर अभी तक सरकार की तरफ से कोई घोषणा नहीं की गई है। इस मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा है।

