उत्तराखंड -: नई एमएसएमई नीति की अधिसूचना जारी, महिलाओं, एससी-एसटी और दिव्यांगों को मिलेगी 5% अतिरिक्त सब्सिडी

उत्तराखंड में औद्योगिक निवेश बढ़ाने के लिए नई एमएसएमई नीति की अधिसूचना जारी हो गई है| जिसके अनुसार महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व दिव्यांगों को नए उद्योगों में निवेश करने पर सरकार 5% अतिरिक्त सब्सिडी देगी| साथ ही पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि आधारित प्रसंस्करण उद्योग लगाने के लिए मंडी शुल्क में 5 साल तक 50% छूट दी जाएगी|


शासन ने राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह की स्वीकृति के बाद सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग नीति (एमएसएमई) की अधिसूचना जारी की है| इसमें सरकार ने पर्वतीय क्षेत्रों में नए उद्योगों में निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी में बढ़ोतरी की है| पहाड़ों में निवेश करने पर 50 लाख से 4 करोड़ तक सब्सिडी दी जाएगी, जबकि मैदानी क्षेत्रों में अधिकतम सब्सिडी 1.50 करोड़ होगी|
इस नीति में महिलाओं, sc-st, दिव्यांगों के स्वामित्व वाले उद्योगों को 5% अतिरिक्त सब्सिडी मिलेगी| इन्हें सूक्ष्म श्रेणी के उद्योग के लिए 5 लाख, लघु श्रेणी के उद्योग के लिए 10 लाख और मध्यम श्रेणी के उद्योग के लिए 15 लाख सब्सिडी दी जाएगी| साथ ही चिन्हित ए और बी श्रेणी के क्षेत्रों में कृषि उत्पादों पर आधारित प्रसंस्करण उद्योगों को 5 साल तक मंडी शुल्क में प्रति वर्ष 50% छूट दी जाएगी| उद्योगों को राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाण पत्र, ट्रेडमार्क क्वालिटी मार्किंग, पेंटेट कराने के लिए अधिकतम 1 लाख रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी|