उत्तराखंड राज्य में अब बस दुर्घटना होने पर चालक और परिचालक को मुआवजा की राशि बढ़ा दी गई है। बता दे कि उत्तराखंड परिवहन निगम के कर्मचारी संगठनों की लंबे समय से चली आ रही मांग को प्रबंधन ने स्वीकार कर लिया है और दुर्घटना में चालक व परिचालक की मृत्यु पर आश्रितों को₹500000 की आर्थिक सहायता मिलेगी इससे पहले यह धनराशि ₹200000 थी मगर इसे अब बढ़ा दिया गया है। बीते शुक्रवार को परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक डॉ आनंद श्रीवास्तव ने आर्थिक सहायता राशि में ₹300000 वृद्धि करने का आदेश दिया है।बता दे कि परिवहन निगम प्रबंधन ने जुलाई 2014 में बस दुर्घटना में मृत, गंभीर घायल और सामान्य घायल होने वाले यात्रियों के लिए आर्थिक सहायता राशि का प्रावधान किया था जिसमें यात्री की मृत्यु होने पर उसके आश्रित को ₹500000 और घायल होने पर ढाई लाख रुपए और वही सामान्य घायल की स्थिति में ₹5000 की धनराशि का प्रावधान किया गया था। वहीं चालक और परिचालक की मृत्यु होने पर आश्रित को ₹200000 आर्थिक सहायता देने का प्रावधान था मगर अब चालकों की मांग पर इस मुआवजा राशि को बढ़ा दिया गया है जिसे बढ़ाकर ₹500000 कर दिया गया है।
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