
उत्तराखंड राज्य में शराब पीकर वाहन चलाना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। दरअसल शराब पीकर चालक खुद और दूसरों की जान भी खतरे में डाल देते हैं इस प्रकार के वाहन चालकों के खिलाफ अब संभागीय परिवहन विभाग सख्त कार्यवाही कर रहा है। यदि कोई भी चालक शराब के नशे में गाड़ी चलाता हुआ पाया गया तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। बता दें कि पिछले 5 महीनों में 15 से ज्यादा लाइसेंस रद्द हो चुके हैं क्योंकि शराब पीकर गाड़ी चलाना खतरनाक ड्राइविंग की श्रेणी में आता है। मोटर व्हीकल एक्ट में ड्रिंक एंड ड्राइव पर वाहन सीज कर चालान किया जा रहा है और 6 महीने के लिए लाइसेंस भी सस्पेंड किया जाता है इस चालान का निस्तारण न्यायालय से होता है और इसमें न्यूनतम ₹10000 का जुर्माना भरना पड़ता है। इस तरह के सख्त प्रावधानों के बाद भी कई ड्राइवर अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं इसलिए अब इनके ड्राइविंग लाइसेंस सीधे आजीवन के लिए रद्द कर दिए जाएंगे और दोबारा यह लोग अपना लाइसेंस नहीं बनवा पाएंगे।

