
उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के आदेश पर उत्तराखंड पावर कारपोरेशन ने पहले चरण में उत्तराखंड के सात विद्युत वितरण खंडों में विद्युत बिलिंग की मासिक व्यवस्था के निर्देश जारी किए हैं| 4 किलो वाट वाले घरेलू श्रेणी के सभी उपभोक्ताओं पर यह नियम लागू होगा|
यूपीसीएल के अधीक्षण अभियंता अनिल वर्मा के मुताबिक, विभाग के एमडी अनिल कुमार ने प्रथम चरण में विद्युत वितरण खंड जसपुर, काशीपुर, बाजपुर, रुद्रपुर, खटीमा, सितारगंज और हरिद्वार शहर के लिए निर्देश जारी किए हैं| जिसके मुताबिक जिन उपभोक्ताओं के बिल मार्च 2023 में जारी हुए है, उनकी अगली बिलिंग द्विमासिक आधार पर मई में की जाएगी, जबकि मासिक बिलिंग जून से शुरू होगी|
इसके तहत जिन उपभोक्ताओं के बिल अप्रैल में जारी किए गए उनकी द्विमासिक बिलिंग जून में होगी और मासिक बिल जुलाई में जारी किए जाएंगे|
इस संबंध में विभाग की ओर से सभी वितरण खंडों के कार्यालयों समेत संबंधी विभाग के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं|
