Uttarakhand -: एकल महिलाओं के लिए उत्तराखंड सरकार उठा रही यह कदम👇

उत्तराखंड में एकल महिलाओं को स्वरोजगार के लिए सरकार परियोजना लागत पर 75% सब्सिडी देगी| बता दें 50 हजार से दो लाख तक की परियोजना पर यह सब्सिडी मिलेगी, जबकि 25% धनराशि बिना गारंटर ऋण के रूप में दी जाएगी| इस हेतु महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने विभागीय अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार करने के लिए निर्देशित किया है|


विभागीय मंत्री का कहना है कि पहले साल में 500 महिलाओं को इस योजना से लाभान्वित किया जाएगा| राज्य में करीब डेढ़ लाख एकल महिलाएं हैं|
साथ ही आगनबाडी कल्याण कोष से कार्यकर्ताओं को मिलने वाली 30,000 की धनराशि को बढ़ाकर 50 हजार किया जाएगा| दोनों प्रस्तावों को अगली कैबिनेट में लाया जाएगा|
इस संबंध में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री ने शासकीय आवास पर विभागीय अधिकारियों की बैठक में निर्देश दिए कि दोनों प्रस्ताव को कैबिनेट में लाने के लिए सभी प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाए|


राज्य में चार लाख एकल महिलाएं हैं, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर एकल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एकल महिला स्वरोजगार के नाम से जो योजना शुरू की जानी है उस दायरे में करीब डेढ़ लाख महिलाएं आएगी| यह महिलाएं पशुपालन, ब्यूटी पार्लर, चाय की दुकान आदि कोई भी स्वरोजगार से जुड़ा काम कर सकेंगे| इस योजना का लाभ पाने के लिए महिला की उम्र 22 से 45 वर्ष और सालाना आय 72 हजार से कम होनी चाहिए| एकल महिलाओं में विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता, अविवाहित महिलाओं के साथ ही किन्नर भी इस योजना के लिए पात्र होंगे|
इसके अलावा इस दौरान मंत्री ने महालक्ष्मी किट का दायरा बढ़ाते हुए बालक के जन्म पर भी किट दिए जाने के लिए प्रस्ताव तैयार करने को कहा|