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देहरादून| प्रदेश में सरकार ने खरपतवार नाशक ग्लाइफोसेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है| केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के आदेश पर कृषि विभाग ने सभी जिलों को ग्लाइफोसेट पर प्रतिबंध को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं|
यदि कोई सरकारी व निजी विक्रेता प्रतिबंध के बावजूद भी ग्लाइफोसेट की बिक्री करता है तो उसके खिलाफ कीटनाशक अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी| ग्लाइफोसेट का इस्तेमाल खरपतवार को नष्ट करने के लिए किया जाता है| लेकिन, इसका दुष्प्रभाव यह है कि जिस जमीन पर ग्लाइफोसेट का इस्तेमाल होता है, वहां कई महीनों तक कोई भी फसल नहीं होती है और पशुओं और जीव-जंतुओं के लिए भी यह घातक है|
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