भारत सरकार द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लेकर नया नियम बनाया गया है। बता दें कि मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो भी उपलब्ध सामग्री एवं अन्य मुद्दे हैं उन्हें लेकर दर्ज शिकायतों का संतोषजनक निपटारा हो सके इसके लिए बीते शुक्रवार को सरकार ने नियमों में बदलाव करते हुए 3 महीने में अपीलीय समितियों का गठन करने की घोषणा की है। यह समितियां मेटा और ट्विटर जैसी सोशल मीडिया कंपनियों द्वारा सामग्री के नियमन के संबंध में किए गए फैसलों की समीक्षा करेगी। बता दें कि यह अपीलीय समितियां आगामी 3 महीनों के अंदर गठित कर दी जाएगी। समितियों के गठन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 में कुछ फेरबदल के गए हैं।जैसे ही यह अधिसूचना जारी हुई उसके बाद आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा ट्वीट करते हुए कहा गया कि उपयोगकर्ताओं का सशक्तिकरण। मध्यस्थ द्वारा नियुक्त शिकायत अधिकारी के फैसलों के खिलाफ अपील की सुनवाई के लिए शिकायत अपीलीय समितियों की शुरुआत की गई है। साथ में उन्होंने यह भी कहा कि गोपनीयता नीति और उपयोगकर्ता समझौतों को 8 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराया जाएगा और प्रत्येक समिति में एक चेयर पर्सन और केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त 2 पूर्णकालिक सदस्य होंगे। जिसमें दो पदेन और एक स्वतंत्र सदस्य की नियुक्ति होगी।
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