दारुल उलूम देवबंद समेत 306 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त……. पढ़ें पूरी खबर

योगी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में कराए गए मदरसों के सर्वेक्षण में दारुल उलूम देवबंद भी गैर मान्यता प्राप्त मदरसा मिला है। बता दें कि इसके साथ ही 306 मदरसे भी गैर मान्यता प्राप्त है मगर इन्हें लेकर अल्पसंख्यक विभाग ने कहा है कि दारुल उलूम सोसाइटी एक्ट 1988 के तहत पंजीकृत है। इसलिए इस मदरसे को गैरकानूनी कहना उचित नहीं है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में बीते 10 सितंबर 2022 से सरकार द्वारा गैर सरकारी मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे शुरू किया गया है जिसका कार्य बीते 20 अक्टूबर को पूरा हो चुका है। सर्वे में दारुल उलूम समेत 306 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त है। लेकिन अल्पसंख्याक अधिकारी भरत गौड़ का इस मामले में कहना है कि इन मदरसों का सर्वे कार्य पूरा कर लिया गया है। दारुल उलूम देवबंद सरकार से किसी भी तरह की मदद नहीं लेता इसलिए यह गैर मान्यता प्राप्त है मगर गैरकानूनी नही। क्योंकि यह सोसाइटी एक्ट में पंजीकृत है।