उत्तराखंड -: हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद उत्तराखंड की महिलाओं को लगा झटका

नैनीताल| हाईकोर्ट ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को आरक्षित श्रेणी (एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस) के पदों के लिए भी उत्तराखंड महिला आरक्षण के बिना संशोधित कटऑफ अंक सूची जारी करने को कहा है| इससे पहले कोर्ट ने सामान्य श्रेणी की महिला उम्मीदवारों को लेकर भी ऐसा ही आदेश किया था|


मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा पीसीएस परीक्षा की संशोधित कटऑफ सूची में आरक्षित श्रेणी की महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण देने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई की|
सुनवाई के बाद खंडपीठ ने आरक्षित श्रेणी के पदों के लिए भी उत्तराखंड महिला आरक्षण के बिना संशोधित कटऑफ जारी करने को कहा| खंडपीठ ने सरकार से 4 सप्ताह में जवाब पेश करने के साथ-साथ अगली सुनवाई के लिए 2 दिसंबर की तिथि तय की है| ये याचिकाएं यूपी के उम्मीदवारों ने दायर की हैं|