नई दिल्ली| मुफ्त सेल, स्पेशल ऑफर, स्टॉक कम आदि विज्ञापनों के जरिए कंपनियां अब उपभोक्ताओं को ठग नहीं पाएगी| कोई कंपनी यदि मुफ्त या स्पेशल ऑफर बताकर शर्तें लागू लिखती है तो यह भ्रामक विज्ञापन माना जाएगा| भ्रामक विज्ञापनों पर नकेल कसने के लिए केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय ने केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम और विज्ञापनों के समर्थन के लिए आवश्यक सावधानी) दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं| जिसमें यह साफ किया गया है कि किसी भी विज्ञापन में किन-किन चीज का खास ध्यान रखना है| ऐसा नहीं होने पर वह विज्ञापन भ्रामक माना जाएगा| इसके साथ कोई भारतीय या भारतीय मूल का विदेशी डॉक्टर टूथपेस्ट का प्रचार नहीं कर पाएगा| दिशा निर्देशों में कहा गया है कि किसी उत्पादन का विज्ञापन करने से पहले हस्तियों यानी अभिनेत्री-अभिनेता आदि को भी उस उत्पादन के बारे में पूरी जानकारी लेनी होगी|
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