लखीमपुर खीरी मामले में 44 में से केवल 4 ही बयान दर्ज होने पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि हमें लगता है आप जिम्मेदारी से बचना चाह रहे हैं ऐसा ना करें। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया कि शीघ्र ही सरकार बाकी गवाहों के बयान भी न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराएं.
वही उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बयान दर्ज कराने के संदर्भ में वक्त मांगे जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही स्थगित की गई, आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी मामले में अब तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा समेत 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
क्या था मामला :- दरअसल उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर के दिन आंदोलन कर रहे किसानों को एक एसयूवी द्वारा कुचल दिया गया जिसमें कई किसानों की मौत हो गई जिसके बाद भड़की हिंसा में चार अन्य लोगों की भी मौत हो गई जिसमें एक पत्रकार और तीन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शामिल थे।