केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड को नोटिस भेजा गया है, जिसके तहत उत्तराखंड के सभी सरकारी विभागों, निगम-निकायों में चल रही सरकारी वाहन 15 साल की उम्र पूरी होने के बाद कबाड़ बन जाएंगे|
बताते चलें कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने स्क्रैप पॉलिसी के तहत ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर इस पर सुझाव मांगे हैं| अब शासन स्तर से इस पर सुझाव तैयार हो रहा है|
जारी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में कहा गया है कि केंद्र के सभी सरकारी विभाग राज्य सरकार और उसके विभाग, नगर निगम, नगर पालिका, परिवहन निगम, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के स्वायत्त निकायों में स्क्रैप पॉलिसी 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी| जिसके तहत सरकार वाहनों की ऊपरी आयु सीमा 15 साल तय करने जा रही है| जिन वाहनों की आयु अगले साल 1 अप्रैल को 15 साल पूरी हो जाएगी वह सीधे कबाड़ हो जाएंगी|
मिली जानकारी के अनुसार स्क्रैप पॉलिसी को लागू करने के लिए केंद्र सरकार हर जिले में कम से कम 3 कबाड़ केंद्र खोलेगी| इसके तहत सभी राज्यों से प्रस्ताव मांगे गए थे| जिसमें उत्तराखंड ने भी अपना प्रस्ताव भेजा है|
परिवहन सचिव अरविंद सिंह के अनुसार, ‘मंत्रालय का सरकारी गाड़ियों की ऊपरी आयु सीमा 15 साल करने और इसके बाद कबाड़ में भेजने से संबंधित ड्राफ्ट नोटिफिकेशन प्राप्त हो गया है| हम इस पर मंथन करने के बाद केंद्र को अपना सुझाव भेजेंगे|’