उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में रेलवे की भूमि में अतिक्रमण से बवाल मचा हुआ है। हाईकोर्ट ने अतिक्रमण हटाने को लेकर सख्ती बरतने को कहा है और हल्द्वानी शहर में रेलवे की भूमि से अतिक्रमण हटाने पर हड़कंप का माहौल है। लोगों का कहना है कि उन्हें भीषण सर्दी के बीच बेघर किया जा रहा है। बता दें कि वनभूलपुरा में रेलवे भूमि से अतिक्रमण हटाने से पहले रेलवे और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा करीब 78 एकड़ भूमि चिन्हित की गई और उसका ड्रोन से हवाई सर्वे भी किया गया। बता दें कि रेलवे भूमि का अतिक्रमण 2016 के चिन्हीकरण के अनुसार तोड़ा जाएगा और उस समय रेलवे की ओर से चोरगलिया रोड लाइन नंबर 17 नई बस्ती इंदिरा नगर की करीब 78 एकड़ भूमि पर सीमांकन के लिए पिलर लगाए गए थे। रेलवे भूमि पर अतिक्रमण का यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है हल्द्वानी निवासी कांग्रेस नेता शराफत खान ने इस मामले में हाई कोर्ट से आदेश मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और आज गुरुवार के दिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। यदि सुप्रीम कोर्ट से भी इन लोगों को राहत नहीं मिलती है तो 10 जनवरी से प्रशासन द्वारा अतिक्रमण तोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और इससे हजारों लोगों से उनका घर छिन जाएगा।
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