Uttrakhand- राज्य में जारी हुई कोविड गाइडलाइन….. इन स्थानों में बिना मास्क पहने जाने पर लगा प्रतिबंध

उत्तराखंड राज्य में प्रदेश सरकार द्वारा कोविड गाइडलाइन जारी हो चुकी है। दरअसल वर्तमान समय में भारत के आसपास के देशों में कोरोना काफी तेजी से फैल रहा है और इसी को देखते हुए उत्तराखंड में प्रदेश सरकार की ओर से कोविड गाइडलाइन भी जारी कर दी गई हैं तथा इन्हें हाईकोर्ट समेत प्रदेश के अन्य अदालतों में प्रभावी कर दिया गया है। इस संबंध में शनिवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी की ओर से दिशा- निर्देश जारी किए गए हैं और यह निर्देश अधीनस्थ अदालतों में भी तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं। बता दें कि अब कोई भी बिना मास्क के कोर्ट में प्रवेश नहीं कर सकता और रजिस्ट्रार जनरल की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार गाइडलाइन के तहत हाईकोर्ट समेत सभी जिला तहसील अदालतों में न्यायिक अधिकारी, कर्मचारी, अधिवक्ता, पक्षकार आदि कोर्ट परिसर व कोर्ट रूम में सामाजिक दूरी का अनुपालन करेंगे और बिना फेस मास्क पहने कोई भी कोर्ट में प्रवेश नहीं कर सकता है। इसके अलावा कोर्टरूम और परिसर को नियमित रूप से सैनिटाइज भी किया जाएगा तथा न्यायालय कक्ष में भीड़भाड़ ना हो इस बात का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा।