
वर्तमान समय में उत्तराखंड राज्य में चल रहे अंकिता हत्याकांड के मामले में आरोपित पुलकित आर्य के नारको टेस्ट पर रोक लगा दी गई है। हाईकोर्ट ने पौड़ी गढ़वाल की ऋषिकेश के चीला में संचालित रिजॉर्ट की रिसेप्शनिस्ट की हत्या के मामले में मुख्य आरोपित पुलकित आर्य के नारको टेस्ट पर रोक लगा दी गई हैं और 3 सप्ताह के अंदर कोर्ट ने इस मामले में सरकार से जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि कोटद्वार की न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम भावना पांडे ने 10 जनवरी 2023 को इस हत्याकांड के अभियुक्त पुलकित आर्य के नारको टेस्ट के आदेश पारित किए थे और 1 से 3 फरवरी को आरोपित का फॉरेंसिक साइंस लैब दिल्ली में टेस्ट होना था। इसी बीच आरोपित ने याचिका दायर कर निचली कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। आरोपित पुलकित आर्य का कहना है कि उसे नारको टेस्ट के लिए बाधित ना किया जाए। इस मामले को सुनने के बाद न्यायधीश न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकल पीठ ने याचिकाकर्ता के नारकोटेस्ट पर रोक लगा दी हैं और सरकार से 3 सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करने को कहा है।
