Uttrakhand- राज्य की इन परीक्षाओं में लागू नहीं होगा नकल विरोधी कानून

उत्तराखंड राज्य में सरकार ने विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में होने वाली नकल को रोकने के लिए सख्त होकर नकल विरोधी कानून बनाया है। लेकिन राज्य सरकार हाई स्कूल, इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाओं और विश्वविद्यालयों की परीक्षा में नकल विरोधी कानून लागू करने के पक्ष में नहीं है। नकल विरोधी कानून विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के लिए लागू किया जाएगा। भर्ती परीक्षाओं को पारदर्शी तरीके से कराने के लिए कठोर कानून बनाए गए है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि बोर्ड परीक्षाओं में इस कानून को लागू करने का कोई मकसद नहीं है। उनका कहना है कि भर्ती परीक्षाओं को पारदर्शी तरीके से कराने के लिए राज्य सरकार देश का सबसे कठोर कानून बनाने जा रही है। इस कानून के तहत अभ्यर्थी अगले 10 वर्षों तक कोई भी परीक्षा नहीं दे पाएंगे और नकल कराने वालों की संपत्ति कब्जे में लेने के साथ ही गैंगस्टर लगाने का अधिकार भी दिया जा रहा है। हालांकि अभी तक बोर्ड परीक्षाओं और विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में नकल विरोधी कानून लागू नहीं किया जाएगा।