Uttrakhand- लाउडस्पीकर के लिए 7 मस्जिदों पर लगाया 5- 5 हजार का जुर्माना

उत्तराखंड राज्य के हरिद्वार में पुलिस प्रशासन सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन कराने के लिए काफी सख्त हो गया है। जिले में पुलिस प्रशासन ने हाई कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों को अमल में लाने के लिए कार्यवाही शुरू कर दी है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार यदि किसी मंदिर-मस्जिद या फिर गुरुद्वारे में लाउडस्पीकर लगाना और बजाना है तो उसके लिए पहले जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। यदि बिना अनुमति लाउडस्पीकर में जाया गया तो जुर्माना लगाया जा सकता है। हरिद्वार से एक ऐसी खबर सामने आई है जहां पर बिना अनुमति के लाउडस्पीकर लगाने पर 7 मस्जिदों को ₹5000 का जुर्माना भरना पड़ा है। हरिद्वार में कटारपुर, पथरी, धनपुरा, पदार्था, नसीरपुर, कलाम समेत कई क्षेत्रों में मस्जिदों पर लाउडस्पीकर लगाने के लिए 5- 5 हजार का जुर्माना लगाया गया है। कुछ समय पहले क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की आख्या पर एसडीएम ने नोटिस जारी किए थे और इनमें प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ध्वनि मापक यंत्र स्थापित ना होने और वॉल्यूम ज्यादा होने जैसी बातों का उल्लेख किया और प्रशासन द्वारा लाउडस्पीकरो को लेकर चेतावनी भी जारी की गई थी।