Uttarakhand -: यति नरसिंहानंद की जमानत याचिका खारिज, महिलाओं पर की थी अभद्र टिप्पणी

हरिद्वार| यती नरसिंहानंद की जमानत याचिका खारिश कर दी गई है| उन्होंने समुदाय विशेष की महिलाओं पर टिप्पणी की थी| जिस आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया था| गाजियाबाद की डासना स्थित देवी मंदिर के महंत एवं जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी यती नरसिंहानंद की जमानत अर्जी सीजेएम कोर्ट ने खारिज कर दी है|


बता दें कि निरंजनी अखाड़ा मायापुर निवासी लॉ छात्रा रुचिका की शिकायत पर पुलिस ने यति नरसिंहानंद पर समुदाय विशेष की महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का मुकदमा दर्ज किया था| जिसके बाद सर्वानंद घाट पर शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी कि धर्म संसद में भड़काऊ भाषण दिए जाने के मामले में गिरफ्तारी की विरोध में अनशन पर बैठे यति नरसिंहानंद को नगर कोतवाली पुलिस ने महिला पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में गिरफ्तार कर लिया था| गिरफ्तारी के बाद उन्हें कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया गया था कल दोनों पक्षों को सुनने के बाद सीजेएम कोर्ट ने यति नरसिंहानंद की जमानत अर्जी खारिज कर दी है|