Uttarakhand-तार- तार हुए रिश्ते……. बेटी के साथ दुष्कर्म करता था पिता, 25 साल का कठोर कारावास

वर्तमान समय में परिवार वाले बेटियों को बाहर भेजने में इसलिए घबराते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी बेटियां घर से बाहर सुरक्षित नहीं है। मगर क्या हो जब घर में ही बेटियां सुरक्षित ना हो? जी हां उतराखंड राज्य के देहरादून से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां नाबालिग बेटी से सौतेला पिता दुष्कर्म करता था। दोषी को विशेष न्यायाधीश पाक्सो अपर जिला जज मीना देउपा की अदालत ने दोषी करार देते हुए 25 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए ₹50000 का अर्थदंड लगाया है और इसमें से ₹40000 पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति प्रदान किए जाएंगे। यदि दोषी ने अर्थदंड अदा नहीं किया तो उसे 3 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। दरअसल 17 अक्टूबर 2020 को एक महिला ने डोईवाला कोतवाली में तहरीर देते हुए बताया कि उसकी दो बेटियां हैं और उसका पति काम की तलाश में डोईवाला आया था लेकिन कभी घर वापस नहीं गया। ऐसे में वह अपनी दो बेटियों को भी डोईवाला लेकर आ गई। उसने पति की काफी तलाश की मगर वह नहीं मिला जिसके बाद वह यहीं रहकर आजीविका चलाने हेतु मजदूरी करने लगी।इस दौरान उसकी मुलाकात एक राजमिस्त्री से हुई जो कि मूल रूप से ग्राम फरसा जिला अररिया बिहार का रहने वाला था और डोईवाला में वह किराए के मकान में रहता था। नजदीकियां बढ़ने पर महिला ने उससे शादी कर ली और इस दौरान महिला ने यह भी बताया कि राजमिस्त्री की नजर उसकी 15 वर्षीय बेटी पर थी और अक्सर वह उसके साथ छेड़छाड़ करता था और घर में जब सभी सो जाते थे तो वह नाबालिग को पीटने तथा जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म करता था। यह घटनाक्रम करीब 2 माह तक चलता रहा जिसके बाद पीड़िता ने राजमिस्त्री को धक्का देकर दूर कर दिया इसी बीच उसकी मां जग गई और पीड़िता ने पूरी घटना मां को बताई। दुष्कर्म की पुष्टि मेडिकल रिपोर्ट में भी हुई है और अब आरोपित को 25 वर्ष का कठोर कारावास की सजा दी गई है।