
उत्तराखंड राज्य में अक्सर बेटियों के साथ दुराचार के मामले देखने को मिलते हैं और एक ऐसा ही मामला देहरादून से सामने आया जहां 15 साल की नाबालिग के साथ किराएदार युवक दुष्कर्म करता था और अब स्पेशल फास्ट ट्रेक कोर्ट के जज अश्विनी गौड़ ने दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है तथा इसके अलावा ₹40000 का जुर्माना भी लगाया है। उत्तराखंड सरकार को उन्होंने आदेश दिया कि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में ₹300000 भुगतान किए जाएं। न्यायालय परिसर से दोषी को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है। 15 जून 2019 को वसंत विहार थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज करवाते हुए बताया कि मुकदमा दर्ज कराने के 1 साल पहले उनके यहां आरोपित युवक किराए में रहता था और उनकी बेटी पर गलत निगाह रखता था। आरोपित का नाम उन्होंने नाजिम निवासी गुणा समसेर जिला किशनगंज बहादुरगंज बिहार बताया और कहा कि 13 जून 2019 को उनकी बेटी शाम करीब 7:30 बजे घर से कुछ सामान लेने बाहर गई थी और वह घर रोते हुए वापस आईं उसने बताया कि नाजिम ने उसके साथ छेड़छाड़ की और विरोध करने पर उसने मारने की धमकी भी दी तथा पीड़िता ने यह भी बताया कि किराए पर रहने के दौरान उसने उसके साथ दुष्कर्म भी किया था और आरोपित ने पीड़िता से कहा था कि यदि उसने यह बात किसी को बताई तो वह उसे मार डालेगा। इसी मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे सजा सुनाई गई है।
