
हल्द्वानी| उत्तराखंड परिवहन निगम में 84 चालक-परिचालक और लिपिकों को अक्षम करार देते हुए अनिवार्य सेवानिवृत्ति (सीआरएस) देने का आदेश जारी किया है| प्रबंधन की सूची में देहरादून मंडल के 39, नैनीताल मंडल से 25 और टनकपुर मंडल से 20 कार्मिक शामिल है|
महाप्रबंधक दीपक जैन की ओर से जारी आदेश में उत्तराखंड परिवहन निगम कर्मचारी सेवा नियमावली 2015 के अनिवार्य और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से संबंधित विनियम 39 का हवाला दिया गया है और कहा गया है कि, नियुक्ति प्राधिकारी किसी भी समय किसी कर्मचारी को नोटिस देकर कोई कारण बताए बिना उसके 50 वर्ष की उम्र पूरी होने पर उससे सेवानिवृत्ति की अपेक्षा कर सकता है|

