Uttarakhand -: पुराने वाहन खरीदने-बेचने वालों को लेना होगा प्राधिकार प्रमाण पत्र, अधिसूचना लागू

देहरादून| पुराने वाहनों की खरीद-फरोख्त करने वाले कारोबारियों को परिवहन निगम में अनिवार्य पंजीकरण कराना होगा| प्राधिकरण प्रमाण पत्र हासिल किए बिना एक अप्रैल 2023 से वह पुराने वाहनों का व्यापार नहीं कर सकेंगे| परिवहन निगम को इस संबंध में सरकार ने सख्त कदम उठाने को कहा है|


आरटीओ सुनील शर्मा ने सभी कारोबारियों को 1 अप्रैल से पूर्व प्राधिकार प्रमाण पत्र लेने को कहा है|
बताते चलें कि केंद्र सरकार की ओर से 22 दिसंबर को इसकी अधिसूचना जारी की गई| राज्य इसे अपने स्तर पर लागू करेंगे| उत्तराखंड में परिवहन मुख्यालय से जारी हुए आदेश पर देहरादून आरटीओ सुनील शर्मा ने दून शहर समेत दूर संभाग के सभी शहरों में इसका अनुपालन कराने के आदेश दे दिए हैं| इसमें पंजीकृत वाहन स्वामी एवं वाहन डीलर के मध्य वाहन की डिलीवरी की सूचना देने की प्रक्रिया समय डीलर की जिम्मेदारियों को विस्तृत तौर पर स्पष्ट किया गया है|
अधिसूचना के अनुसार, अब वाहन डीलरों को अपने कब्जे वाले वाहनों के पंजीयन प्रमाण पत्र का नवीकरण कराने, फिटनेस प्रमाणपत्र के नवीकरण, डुप्लीकेट पंजीयन प्रमाण पत्र बनाने एनओसी व स्वामित्व के स्थानांतरण के लिए आवेदन के अधिकार दिए गए हैं|