Uttarakhand:- राज्य में गोवंश को लावारिस छोड़ने या फिर टैग हटाने पर पड़ेगा दस हजार रूपए का जुर्माना….. होगी कठोर कार्यवाही

उत्तराखंड राज्य में आयोग द्वारा शासन को सिफारिश भेजी जाएगी। राज्य में गोवंश को आवारा लावारिस छोड़ने पर संबंधित के खिलाफ कठोर कार्यवाही होगी।

राज्य में गायों के बांझ होने पर उन्हें सड़कों पर छोड़ा जा रहा है और इस मामले में कार्यवाही के लिए संबंधित विभागों की एक संयुक्त टीम शासन स्तर से गठित करने का प्रस्ताव पारित किया गया और उत्तराखंड गौ सेवा आयोग ने गोवंश को लावारिस छोड़ने तथा और टैगिंग हटाने पर 2000 से बढ़ाकर जुर्माना ₹10000 करने की सिफारिश की है। आयोग की बैठक में गोवंश संरक्षण अधिनियम की धारा 7 और धारा 8 के तहत यह संशोधन करने का प्रस्ताव पारित हुआ जिसे अब शासन को भेजा जाएगा इस दौरान बैठक में गोवंश के जन्म और मृत्यु का पंजीकरण अनिवार्य तौर पर करने का निर्णय भी लिया गया।