उत्तराखंड -: विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को सही ठहराते हुए कर्मचारियों की विशेष याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड विधानसभा कर्मचारियों की विशेष याचिका को खारिज कर दिया है| जिससे कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है|


सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को निरस्त करते हुए विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को सही ठहराया है| बता दें इससे पूर्व नैनीताल हाईकोर्ट ने भी विधानसभा कर्मचारियों को बर्खास्त करने के विधानसभा सचिवालय के आदेश को सही ठहराया था|
जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई लेकिन अब बर्खास्त कर्मचारियों की ओर से दायर एसएलपी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है|


जानकारी के मुताबिक वर्ष 2021 में विधानसभा में तदर्थ रूप से नियुक्त हुए 72 कर्मचारियों द्वारा दाखिल की गई याचिका को शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय की डबल बेंच के न्यायाधीश हृषिकेश रॉय और न्यायधीश मनोज मिश्रा ने सुना और याचिकाकर्ताओं की याचिका को निरस्त करते हुए उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को सही बताया|
दरअसल, विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने नियम विरुद्ध तदर्थ नियुक्तियों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए 2016 से 2021 में तदर्थ आधार पर नियुक्त 228 कर्मचारियों की विशेषज्ञ जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सेवाएं समाप्त कर दी|